UPI Payment Update – UPI पेमेंट आज भारत में सबसे तेज और आसान लेन-देन का तरीका बन चुका है, लेकिन कभी-कभी नेटवर्क समस्या, बैंक सर्वर डाउन या तकनीकी दिक्कतों की वजह से भुगतान फेल हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि UPI पेमेंट फेल होने पर पैसा कब वापस मिलता है? बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि उनका पैसा कहीं फँस तो नहीं गया, लेकिन RBI और NPCI ने इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। आमतौर पर UPI ट्रांजैक्शन फेल होने पर आपका पैसा आपकी बैंक खाते में कुछ ही समय में रिफंड कर दिया जाता है।

UPI Payment Refund Rules क्या कहते हैं?
अगर आपका UPI पेमेंट तकनीकी कारणों से फेल हो जाता है और पैसे आपके खाते से कट गए हैं, तो NPCI और RBI के नियमों के अनुसार बैंक को 24 घंटे के भीतर आपका रिफंड प्रोसेस कर देना चाहिए। आमतौर पर ज्यादातर बैंक 1 घंटे से 6 घंटे के अंदर पैसे वापस भेज देते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमैटिक होती है, इसलिए आपको बैंक जाकर शिकायत करने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि कभी-कभी बैंक सर्वर में ज्यादा लोड होने या क्लियरिंग में देरी होने की वजह से रिफंड 24 घंटे तक लग सकता है।
किन स्थितियों में रिफंड में ज्यादा समय लगता है?
कुछ मामलों में UPI पेमेंट फेल होने पर रिफंड थोड़ा देर से मिलता है। जैसे—अगर आपके बैंक का सर्वर लंबे समय तक डाउन हो या जिस बैंक में आप पैसा भेज रहे थे, वहां तकनीकी समस्या हो, तो सिस्टम को ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने में ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे मामलों में रिफंड 2 से 3 दिन तक भी लग सकता है। इसके अलावा यदि पेमेंट Pending स्टेटस में अटक गया है और NPCI को मैनुअली स्टेटस अपडेट करना पड़े, तो रिफंड टाइम थोड़ा बढ़ सकता है। फिर भी बैंक यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक का पैसा सुरक्षित रहे और वह बिना किसी परेशानी के वापस उसके खाते में पहुंच जाए।
UPI पेमेंट फेल हो जाए तो क्या करें?
अगर आपका UPI पेमेंट फेल हो गया है, तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन आईडी नोट करनी चाहिए और अपने UPI ऐप में भुगतान की स्थिति चेक करनी चाहिए। यदि स्टेटस Failed दिख रहा है, तो पैसा स्वतः ही रिफंड हो जाएगा। अगर स्टेटस Pending है, तो थोड़ी देर इंतजार करें क्योंकि सिस्टम खुद ट्रांजैक्शन को कंफर्म या रिवर्स करता है। अधिकांश मामलों में कुछ घंटों में ही समस्या हल हो जाती है। यदि 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है और रिफंड नहीं आया, तो अपने बैंक के कस्टमर केयर या UPI सपोर्ट सेक्शन में शिकायत दर्ज करें ताकि आपका केस जल्दी प्रोसेस हो सके।
कब जरूरी है शिकायत दर्ज करना?
अगर UPI ट्रांजैक्शन फेल हुए 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं और पैसा अभी तक आपके खाते में रिफंड नहीं हुआ है, तो यह स्थिति शिकायत दर्ज करने की होती है। आप अपने UPI ऐप जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm या BHIM ऐप में Help & Support सेक्शन में जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बैंक शाखा में जाकर भी रिवर्सल स्टेटस चेक करा सकते हैं। बैंक आपकी ट्रांजैक्शन आईडी के आधार पर पूरा विवरण निकालकर समस्या की वजह बताएगा। आमतौर पर शिकायत दर्ज होने के बाद 2 से 3 दिनों के भीतर आपका पैसा रिफंड हो जाता है। इसलिए समय पर कार्रवाई करना जरूरी है ताकि किसी भी तरह का नुकसान न हो।
